Ranchi News: सिविल कोर्ट, रांची के अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त कुंदन कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी कुंदन कुमार की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 16 जून की तारीख निर्धारित की है। फैसला आने के बाद अब तक जमानत पर चल रहे अभियुक्त कुंदन को तुरंत न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया।
चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था 5.3 किलो गांजा
यह मामला 30 जुलाई 2022 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हटिया डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर मादक पदार्थ की खेप लेकर गुजरने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर जगरनाथपुर थाना पुलिस ने लाटमा रोड पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया था।
इसी दौरान खूंटी की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। सतर्क पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर दोनों को दबोच लिया, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग था। तलाशी लेने पर उनके पास से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
ओडिशा से लाकर बिहार के तस्करों को बेचना था गांजा
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वे इस खेप को ओडिशा से लेकर आए थे और नामकुम के तुम्बागुटू स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे। दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध पुख्ता वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कुंदन कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया।

