रांचीः चेक बाउंस में सजायाफ्ता आकाश सामंत की सजा बरकरार, न्यायायुक्त ने खारिज की अपील
रांचीः सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता टाटीसिल्वे के आदर्श नगर निवासी आकाश सामंत की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है।
आकाश सामंत को न्यायिक दंडाधिकारी रूची दयाल की अदालत ने 20 मार्च 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर एक साल की सजा और 29.84 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उस पर रातू थाना क्षेत्र निवासी अलका सिन्हा से सितंबर 2017 में 18.92 लाख रुपए का दोस्ताना लोन लिया था। इसके बदले में चेक दिया था। जो बाउंस कर गया था। इस पर अलका सिन्हा ने साल 2017 में केस की थी। सजायाफ्ता को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दी।