Ranchi: पत्नी के साथ मारपीट करने के साथ मानसिक रूप से परेशान करने के मामले में सजायाफ्ता पति राकेश कुमार सिंह को झटका लगा है। सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। साथ ही उसकी सजा के बरकरार रखा है। दरअसल, डोरंडा के कुसाई कॉलोनी निवासी राकेश कुमार सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी की एक अदालत ने बीते 30 अगस्त को उक्त आरोप में दोषी करार कर तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसकी चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। जिसे अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज करते हुए अभियुक्त को संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। बता दें कि पीड़िता के साथ राकेश सिंह की शादी मई 2006 में हुई थी। शादी के चार साल बाद जमीन खरीदने के नाम पर चार लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता ने मामले को लेकर 3 मई 2015 को डोरंडा थाने में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।