झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ हाईकोर्ट के आदेश की तिथि से देने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को होमगार्ड जवानों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 25 अगस्त 2017 की तिथि से लाभ देने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
सरकार ने 10 अगस्त 2024 को होम गार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तिथि से कोर्ट ने आदेश दिया है उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है।
बता दें कि होमगार्ड के जवानों ने समान काम के लिए समान वेतन देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट तक इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के एकलपीट के आदेश को सही बताया था और समान काम के बदले समान वेतन देने का निर्देश दिया था।