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मानगो नाबालिग दुष्कर्म मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई सहित 22 के खिलाफ चलेगा मुकदमा, HC ने निचली अदालत के आदेश को सही माना

Ranchi: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित सहित अन्य 22 को मानगो नाबालिग दुष्कर्म मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इन्कार करते हुए सभी 16 की याचिका खारिज दी है।

जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सभी को सीआरपीसी धारा 319 (आरोपी बनाना) के तहत जारी नोटिस को सही माना है। पूर्व में सभी की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में सभी को आरोपी बनाने का निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है। इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सभी को निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा।

मानगो नाबालिग दुष्कर्म मामले में 22 आरोपितों को जारी हुआ था नोटिस

पिछली सुनवाई के दौरान पीड़ित की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी की ओर से कहा गया कि पीड़िता ने जमशेदपुर एसएसपी को नवंबर 2017 में आवेदन दिया था, लेकिन दो माह बाद जनवरी 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई।

प्राथमिकी के बाद बयान में मानगो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने सभी आरोपियों का नाम लिया था। इसके अलावा कोर्ट में गवाही के दौरान भी पीड़िता ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। ऐसे में निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है।

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निचली अदालत की ओर से आरोपी बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित अन्य की ओर से अदालत को बताया गया कि उनका नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही पीड़िता के बयान में आया था।

लेकिन अदालत ने दो साल बाद उन्हें सीआरपीसी की धारा 319 (आरोपी बनाना) के तहत नोटिस जारी कर आरोपी बनाया है। निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। उक्त आदेश को निरस्त कर देना चाहिए।

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बता दें कि मानगो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मां ने गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी सहित 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की अदालत में आवेदन दिया था।

कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी 22 को मामले में आरोपी बनाते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री भाई गुड्डू गुप्ता सहित 16 आरोपितों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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बता दें कि यह घटना 19 जनवरी 2018 का है। मानगो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने अदालत में दर्ज कराए गए बयान में कहा था कि उसके साथ स्वास्थ्य मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता, डीएसपी और थानेदार सहित कई लोगों ने दुष्कर्म किया है।

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