Land Scam: मॉल संचालक विष्णु अग्रवाल की जमानत पर ईडी 20 दिसंबर को हाई कोर्ट में रखेगी पक्ष
Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी विष्णु अग्रवाल की ओर से बहस पूरी हो गयी।
अब इस मामले में ईडी की ओर से 20 दिसंबर को अपना पक्ष रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने विष्णु अग्रवाल की ओर से पक्ष रखा।
उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि विष्णु अग्रवाल इस मामले में निर्दोष हैं। उन्होंने गलत ढंग से जमीन की खरीदारी नहीं की है। उनके खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
ईडी कोर्ट खारिज की थी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका
18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल जमानत देने की गुहार लगाई है।
बता दें कि 31 जुलाई 2023 को रात करीब दस बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
ईडी ने जांच में पाया है कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था। जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।
जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से जमीन की खरीद- बिक्री हुई।
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