Ranchi: आरोपी के नहीं पहुंचने पर कोर्ट सख्त, जमानतदारों को बुलाया, नोटिस जारी
Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 9 साल पुराने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहा आरोपी महेश सिंह उर्फ गामा के जमानतदारों को बुलाया है। अदालत ने जमानतदारों को नोटिस जारी किया है। अदालत आरोपी को बार-बार बुला रही है। बावजूद उसकी ओर से कोई पैरवीकार अदालत नहीं पहुंचा। इस पर अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी महेश सिंह के खिलाफ बीते 24 फरवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसे पकड़ कर प्रस्तुत करने को कहा गया।
लेकिन जब 8 महीने बाद भी न आरोपी न ही उसकी ओर से कोई पैरवीकार पहुंचा। उसकी उपस्थिति को लेकर अदालत ने जमानत पर चल रहा आरोपी के जमानतदारों को नोटिस जारी किया। दरअसल, सुखदेव नगर पुलिस ने साल 2015 में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के आरोप में बंगाल जुआ अधिनियम, षडयंत्र करने समेत अन्य आरोप में महेश सिंह के साथ रामू यादव एवं पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था। बाद में तीनों को जमानत मिली थी। पिछले दिनों मामले के दो आरोपी रामू यादव एवं पप्पू यादव ने निर्णय पूर्व दोष स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोनों को मामूली सजा सुनाई थी। जबकि तीसरा आरोपी महेश सिंह नहीं पहुंचा था। जबकि अदालत बार-बार बुला रही है। इस पर अदालत सख्त है।