Supreme Court News: मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
झारखंड हाई कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से कहा गया कि वह लंबे समय से जेल में है। उनके खिलाफ ईडी की जांच पूरी हो गयी है।
उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। जब भी जरूरत पड़ेगी वह सहयोग करेंगी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। उन्हें कई तरह की बीमारियां है। 11 मई 2022 से वह जेल में हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
पूजा सिंघल पर गंभीर आरोप, नहीं दें जमानतः ईडी
ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अदालत को बताया गया कि पूजा सिंघल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद वह इस मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित कर दी।
बता दें कि फरवरी में पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बेटी की इलाज के लिए अंतरिम राहत मिली थी। इसके बाद उन्होंने 12 अप्रैल को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंडिंग का केस किया है। उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ अधिक आए थे। तीनों जिले में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों में दूसरे निवेश की राशि भी एक जगह जमा की गई है।
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