Supreme Court News

IAS पूजा सिंघल को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, सुप्रीम कोर्ट में एक दिसंबर को होगी सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 31 Oct, 2023
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
supreme-court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Supreme Court News: मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

झारखंड हाई कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से कहा गया कि वह लंबे समय से जेल में है। उनके खिलाफ ईडी की जांच पूरी हो गयी है।

See also  शिक्षक नियुक्ति मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। जांच में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। जब भी जरूरत पड़ेगी वह सहयोग करेंगी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। उन्हें कई तरह की बीमारियां है। 11 मई 2022 से वह जेल में हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

पूजा सिंघल पर गंभीर आरोप, नहीं दें जमानतः ईडी

ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अदालत को बताया गया कि पूजा सिंघल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद वह इस मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित कर दी।

See also  टेरर फंडिंग के आरोपी महेश अग्रवाल की याचिका पर दस सितंबर को होगी सुनवाई

बता दें कि फरवरी में पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बेटी की इलाज के लिए अंतरिम राहत मिली थी। इसके बाद उन्होंने 12 अप्रैल को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंडिंग का केस किया है। उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ अधिक आए थे। तीनों जिले में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों में दूसरे निवेश की राशि भी एक जगह जमा की गई है।

See also  नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रकीबुल को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Facebook PageClick Here
WebsiteClick Here
Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment