रांची के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को साढ़े चार साल की मासूम से दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी सुनील मछुआ को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जघन्य अपराध 22 जनवरी 2020 को किया गया था। घटना को लेकर बुंडू स्थित महिला एवं बाल संरक्षण थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बुंडू थाना क्षेत्र के पावर हाउस कॉलोनी निवासी सुनील पर आरोप है कि किसी बात को लेकर बच्ची के माता-पिता और उसके पड़ोसी सुनील मछुआ से उसका झगड़ा हुआ था।
इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने परिजनों से झगड़ा किया और धारदार हथियार लेकर घर से निकल गया। वह बच्ची के माता-पिता की हत्या करने के लिए रात 10 बजे उसके घर पहुंचा। बच्ची को सोता छोड़कर उसके माता-पिता पड़ोसी से मदद मांगने चले गए। इसका फायदा उठाकर आरोपी मासूम बच्ची को कुछ दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची टाटा मार्ग को जाम कर दिया और हत्यारे को फांसी की सजा और मृतक मासूम के परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की।