Ranchi: सात साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी करार लोअर बाजार थाना के आजाद बस्ती निवासी साहिल अंसारी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। यह सजा सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने शनिवार, 23 अगस्त को सुनाई है। अदालत ने साथ ही उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में 20 साल और अप्राकृतिक यौनाचार मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
घटना को लेकर पीड़ित बच्चे के पिता ने 13 मई 2023 को लोअर बाजार थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि साहिल अंसारी और एक नाबालिग बालक ने सात वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया था। चूंकि एक आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। साहिल अंसारी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पोक्सो की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी के साथ अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य ने पक्ष रखा और सभी गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाकर कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

