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Rape Case: दुष्कर्म मामले में डोरंडा के युवक को जमानत नहीं

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By CourtNews Desk On 27 Jun, 2024
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Rape Case: Ranchi अपर न्यायायुक्त सह महिलाओं के विरूद्ध अपराध मामले के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म मामले के आरोपी डोरंडा निवासी डब्ल्यू खान उर्फ मो. मुस्ताक को जमानत देने से इनकार किया है। आरोपी घटना के बाद से ही 30 अगस्त 2023 से जेल में बंद है।

उस पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। आरोपी ने घटना के बारे में किसी से जिक्र करने पर भाई की हत्या करने की धमकी दी थी। घटना को लेकर पीड़िता ने 29 अगस्त 23 को डोरंडा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है।

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