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Ranchi: नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में दोषी युवक को 10 साल की जेल, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुखैर उरांव उर्फ लंगड़ा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने रेप करने का प्रयास मामले में पिछले सप्ताह दोषी करार दिया था।
एयरपोर्ट रोड हिनू निवासी अभियुक्त पर नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने एयरपोर्ट थाना में अप्रैल 2022 में नामजद प्राथमिक की दर्ज कराई थी। मामले में अभियुक्त के खिलाफ 18 जुलाई 2022 को ही आरोप तय कर दिया गया था। अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है।