रांचीः पूर्व मंत्री के ओएसडी संजीव लाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश 13 सितंबर को
रांचीः पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को टेंडर कमीशन के 32.30 करोड़ रुपए नकद बरामदगी मामले में जेल में बंद पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश 13 सिंतबर को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने याचिकाकर्ता की जमानत का विरोध किया।
कहा कि मामले में अभियोजन शिकायत दाखिल है। जिसमें उनके खिलाफ ठोस सबूत है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत देने का अनुरोध किया। कहा मामले में सीधा आरोप नहीं बन रहा है। संजीव लाल ने जमानत की गुहार लगाते हुए 31 अगस्त को याचिका दाखिल की है। बता दें कि ईडी ने 6 मई को छापेमारी के दौरान संजीव लाल व उनका नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32.30 करोड़ रुपए मिले थे। उसी दिन ईडी ने देर रात संजीव लाल एवं जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। सात मई को अदालत में पेश किया गया था। जहां से जेल भेज दिया गया था। तब से जेल में है।