Ranchi: रेप के जुर्म में दोषी विनोद को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Ranchi: सिविल कोर्ट रांची अपर न्यायायुक्त सात विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को रेप मामले में दोषी करार बिनोद राम को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोषी अभियुक्त एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ओबरिया नायक टोला निवासी है। घटना का अंजाम 26 मार्च 2020 को दिया गया था। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने कठोर से कठोर से सजा की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा में नरमी का अनुरोध किया।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब युवती धान कुटाने मील गई थी। युवक ने उसे बहला-फुलसा कर उसे तालाब के किनारे लीची बागान की ओर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता के पिता को इस घटना की जानकारी तीन बाद 29 मार्च को हुई। इसके बाद पीड़िता ने युवक के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को 31 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत सात गवाहों को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया था।