रांचीः महाधिवक्ता के मंतव्य के बाद 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग ने महाधिवक्ता के मंतव्य के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को रोक संबंधित पत्र भेज दिया।
इन जिलों में सभी विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति तथा इतिहास-नागिरक विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई है। कार्मिक विभाग ने पिछले वर्ष 13 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर इन 11 जिलों में नियुक्ति जारी रखने को कहा था।
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इसके बाद आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जहां इतिहास-नागरिक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कर दी थी। रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाणपत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी।
कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी को आयोग को पत्र भेजकर महाधिवक्ता के मंतव्य का हवाला देते हुए नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर राेक लगा दी है। साथ ही 23 नवंबर को जारी अपने पत्र को वापस ले लिया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने 13 अनूसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति रद करने का आदेश दिया है। इन जिलों के अभ्यर्थियों ने इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की है। इस मामले में महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित करने का मंतव्य दिया है।