Jharkhand

पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की जमीन की जमाबंदी रद करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 22 Feb, 2021
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Jharkhand High Court
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रांची। झारखंड के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में Former DGP DK Pandey पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने एक दूसरे मामले के साथ इस केस को टैग करने का आदेश दिया है।

इसको लेकर पूनम पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। डीजीपी की पत्नी पूनम पांडेय ने कांके अंचल के चामा मौजे में जमीन की खरीदारी की है। आरोप है कि उक्त जमीन गैरमजरूआ परती है और जमीन की अवैध तरीके से जमाबंदी कराई गई है।

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इसको लेकर कांके सीओ की ओर से पूनम पांडेय एक नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है। जमीन की प्रकृति गैरमजरूआ परती हैं। सरकारी जमीन होने के कारण इसकी जमाबंदी नहीं हो सकती है। क्यों आपकी जमाबंदी रद कर दी जाए। पूनम पांडे की ओर से उक्त नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद करने की मांग की गई है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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