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रांचीः पूजा सिंघल को चौथी बार लगा झटका, रहना पड़ेगा जेल में, याचिका खारिज

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रांचीः मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को फिलहाल जेल में रात काटनी होगी। उसको अदालत से चौथी पर झटका लगा है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत खारिज शुक्रवार को खारिज कर दी है। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 20 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पूजा सिंघल ने दूसरी बार जमानत की गुहार लगाते हुए 12 सितंबर को याचिका दाखिल की है। मालूम हो कि पूजा सिंघल की जमानत याचिका पूर्म में निचली अदालत, हाईकोर्ट एवं बीते 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। चार महीने बाद पुन: जमानत की गुहार लगाई गई है। दाखिल याचिका में जेल में बीताए अवधि एवं एक महिला होने का हवाला दिया गया था। उक्त मामले में पूजा सिंघल 25 मई 2023 से जेल में है।

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