झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल राहुल गांधी को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। अदालत ने मामले में प्रार्थी प्रदीप मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
राहुल गांधी कोर्ट में होंगे उपस्थित
अदालत के आदेश के बाद राहुल को अब निचली अदालत में उपस्थित नहीं होने पड़ेगा। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन मई को राहुल की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था।
रांची में दिया था राहुल गांधी ने बयान
वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोरहाबादी मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं।
इसके खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट शिकायतवाद दर्ज की गई थी। आवेदन में कहा गया था कि राहुल के बयान से मोदी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई
मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में आरोपित राहुल के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई सूचीबद्ध थी। इस दौरान राहुल के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को मौखिक रूप से बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।