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ट्यूटर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने RIMS से मांगी लिखित बहस

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 07 Dec, 2020
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रांचीः रिम्स में ट्यूटर पद पर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रिम्स को लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इसको लेकर रिम्स की ट्यूटर डॉ रेखा शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अभय प्रकाश ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2007-08 में हुई है। लेकिन बाद में रिम्स की ओर से नियुक्ति नियमावली बनाई गई।

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इसमें ट्यूटर के पद को तीन साल के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद रिम्स की ओर से ट्यूटर पद पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसके साथ ही पूर्व से कार्यरत लोगों को हटाने की बात कही गई। अदालत को बताया गया कि नई नियुक्ति नियमावली उनकी नियुक्ति के बाद बनाई गई है।

ऐसे में उनके मामले में नियमावली लागू नहीं होती है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से लिखित जवाब अदालत में दाखिल कर दिया गया है, लेकिन रिम्स की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया था। इस पर कोर्ट ने रिम्स से लिखित बहस मांगा है। मामले में सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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