high court news

ट्यूटर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने RIMS से मांगी लिखित बहस

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः रिम्स में ट्यूटर पद पर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रिम्स को लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इसको लेकर रिम्स की ट्यूटर डॉ रेखा शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अभय प्रकाश ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2007-08 में हुई है। लेकिन बाद में रिम्स की ओर से नियुक्ति नियमावली बनाई गई।

इसे भी पढ़ेंः मेडिकल नामांकनः दो जगहों पर आवासीय प्रमाण पत्र देने वाले मामले में हाई कोर्ट में नौ दिसंबर को होगी सुनवाई

इसमें ट्यूटर के पद को तीन साल के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद रिम्स की ओर से ट्यूटर पद पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसके साथ ही पूर्व से कार्यरत लोगों को हटाने की बात कही गई। अदालत को बताया गया कि नई नियुक्ति नियमावली उनकी नियुक्ति के बाद बनाई गई है।

ऐसे में उनके मामले में नियमावली लागू नहीं होती है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से लिखित जवाब अदालत में दाखिल कर दिया गया है, लेकिन रिम्स की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया था। इस पर कोर्ट ने रिम्स से लिखित बहस मांगा है। मामले में सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker