high court news

Ranchi/H Court News: झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, मार्च तक चुनाव करा लेने की पूरी संभावना, अगली सुनवाई 30 मार्च को

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 24 Nov, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2025 11 04 at 6.32.36 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Jharkhand News: झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर 24 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चुनाव की तैयारी से संबंधित प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है।वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अधिसूचना जारी होने के बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च निर्धारित की है। उस दिन निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव तैयारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी पेश करनी होगी।यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।

See also  सेक्स की सहमति मतलब निजी पलों को रिकॉर्ड या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नहीं, दिल्ली HC ने आरोपी को नहीं दी राहत

जानकारी हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 16 जनवरी 2025 को ही चार महीने में नगर निकायों के चुनाव कराने का आदेश दिया है। रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने यह आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य की तत्कालीन मुख्य सचिव अलका तिवारी और नगर विकास के तत्सकालीन चिव सुनील कुमार सशरीर उपस्थित हुए थे। अब जाकर लगभग एक साथ बाद रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा चुनाव प्रक्रिया को लेकर।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment