Lalu Yadav Release: जमानत मिलने के दो सप्ताह बाद जेल से बाहर आए लालू यादव

Ranchi: Lalu Yadav Bail, Lalu Release चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कस्टडी से रिहा कर दिया गया। सीबीआइ कोर्ट की ओर से जारी रिलीज आदेश को जेल अथॉरिटी की ओर से एम्स भेजा गया। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि लालू यादव एम्स से कब निकलेंगे यह चिकित्सकों की सलाह के बाद निर्धारित होगा। लालू यादव दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे।

झारखंड हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को दुमका वाले मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था। पिछले दिनों बार काउंसिल आफ इंडिया के आदेश के आलोक में गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किया। जिसे कोर्ट सही पाकर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया।

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साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। इस मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को दो धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजाओं को अलग-अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल में थे। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर अधिवक्ता अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए थे।

28 अप्रैल को बीसीआइ ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है। निचली अदालत में बेल बांड भरने की अनुमित दी जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के आलोक में लालू प्रसाद की ओर से बेल बांड भरा गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि रिलीज ऑर्डर जेल चला गया। वहीं से दिल्ली स्थिति एम्स को ई-मेल के जरिए भेज दिया गया है। जहां पर लालू प्रसाद इलाज चल रहा है। इधर, जेल आइजी वीरेंद्र भूषण ने कहा कि लालू प्रसाद को गुरुवार को ही रिहा कर दिया गया।

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