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फैसलाः मारपीट से जुड़े 9 साल पुराने मामले में त्रिलोकी गोंझू को छह माह की सजा

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न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने 9 साल पुराने मारपीट करने एवं आपराधिक धमकी देने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त त्रिलोकी गोंझू को दोषी पाकर छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त सिल्ली के लुपुंग गांव निवासी है। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त सिल्ली के लुपुंग पंचायत के मुखिया सीमा कुमारी का भाई है। उस पर प्रभात कुमार सिंह के साथ मारपीट करने का आरोप था।

घटना को लेकर प्रभात कुमार सिंह ने 16 अक्तूबर 2015 को सिल्ली थाना में कांड संख्या 104/2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी ने सूचक समेत अन्य गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने भादवि की धारा 341, 323 एवं 506 के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई है। इसी मामले के सह आरोपी संजय गोंझू की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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