Ranchi : हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिए जाने के खिलाफ द्रोपदी कुमारी समेत आठ कर्मियों ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने शिक्षा विभाग को प्रार्थियों की स्वीकृत बकाया राशि चार सप्ताह में भुगतान करने और प्रशिक्षित वेतनमान लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद विभाग पुराने आदेश का पालन नहीं कर रहा है और अब भी अप्रशिक्षित वेतनमान ही दिया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पहले बताया गया था कि विभाग ने 7 दिसंबर 2024 के आदेश का पालन करने का निर्णय ले लिया है तथा प्रशिक्षित वेतनमान देने की प्रक्रिया जारी है। राज्य का यह भी कहना था कि कुछ प्रार्थियों ने पेंशन पेपर या पीपी नंबर उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके कारण प्रक्रिया अधूरी है।
हालांकि प्रार्थियों की ओर से बताया गया है कि सभी आवश्यक दस्तावेज विभाग को उपलब्ध करा दिए गए हैं, फिर भी उनकी बकाया राशि और प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी आधार पर विभाग पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई