Gang Rape: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सहित तीन को उम्रकैद, दो-दो लाख का जुर्माना
Lucknow: Gang Rape चित्रकुट की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने गायत्री प्रजापति व दो अन्य साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने तीनों को 11 नवंबर को धारा 376 डी एवं 5जी/6 पास्को एक्ट में दोषी करार दिया था। इसी मामले में अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल व रुपेश्वर उर्फ रुपेश को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चित्रकूट की पीड़ित महिला ने 18 फरवरी, 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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महिला ने आरोप लगाया था कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया है। चार्जशीट में कहा गया था कि खनन का कार्य दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को लखनऊ बुलाया।
इसके बाद कई जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पहले महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जब उसने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया तब जाकर इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मालमे में दो दिन पूर्व कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया था।