Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त पांच की अदालत ने 27 नवंबर को बांस की हिस्सेदारी को लेकर चाचा की निर्मम हत्या के जुर्म में दोषी करार दोनों भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 25 नवंबर को दोषी ठहराया था। 8 जून 2020 को हुई घटना को लेकर सिल्ली थाना में कांड संख्या 51/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया है कि सहदेव महतो अपने हिस्से के खेत पर लगे बांस को काटकर घर में रखा था। जिसको लेकर सहदेव के भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगा। सहदेव के बेटे ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने सहदेव की बेटी के गर्दन पर टांगी से हमला कर दिया। जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सहदेव भागने का प्रयास किया तो उन्हें दौड़कर टांगी से गर्दन काट दिया गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
Jharkhand News: चाचा की हत्या के जुर्म में दोषी दोनों भतीजे को आजीवन कारावास, जुर्माना भी
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