शिक्षक नियुक्तिः सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में उक्त मामले में सुनवाई नहीं की जाए।
इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के निष्पादन होने तक इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस संबंध में उमेश कुमार सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सोनी कुमारी के मामले में हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।
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उनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति की अनुशंसा भी भेज दी गई है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने कहा कि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए।
बता दें कि राज्य सरकार ने नियोजन नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों के सभी पद स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दी थी। वृहद पीठ ने सरकार के शत-प्रतिशत पद आरक्षण करने के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद कर दिया। इसके बाद नियुक्त शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।