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हाई कोर्ट में सरकार ने कहा लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अगस्त के तीसरे सप्ताह तक

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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई
के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इन सभी पदों पर अगस्त के तीसरे सप्ताह तक नियुक्ति कर दी जाएगी। इसपर अदालत ने छह अगस्त की तिथि निर्धारित करते राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का
निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त, सूचना आयुक्त सहित अन्य पदों पर नियुक्ति अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

 पिछली सुनाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद लगभग पांच साल से खाली हैं, इन्हें अब तक नहीं भरा जा सका है, इन पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए। अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त सहित कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार की समयावधि को नकार दिया था। अदालत ने कहा कि उक्त पदों पर नियुक्ति कब तक ली जाएगी, सरकार इससे कोर्ट को अवगत कराए।

इसके आलोक में राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए समयावधि कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस संबंध में राजकुमार सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयुक्तों सहित 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से जनहित का कार्य बाधित हो रहा है।

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