Rajya Sabha Election 2016: PC Act जोड़े जाने के मामले में बहस पूरी, 10 जून को अदालत सुनाएगी फैसला

Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले के जांच अधिकारी द्वारा अदालत में पीसी एक्ट जोड़ने के मामले पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम अनुज कुमार की अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दस जून को इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सरकार की ओर से मामले में सहायक लोक अभियोजक श्रद्धा टोपनो ने पक्ष रखा।

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेड्रिंग मुकदमे में ट्रायल फेस करना पड़ सकता है। जांच अधिकारी ने इस मामले में पीसी एक्ट की धाराओं को जोड़ने की अर्जी अदालत में दी है। उस अर्जी में प्राथमिकी आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार का नाम है। साथ में अप्राथमिकी आरोपी के रूप में रघुवर दास का नाम है। अगर अदालत इस मामले में पीसी एक्ट जोड़े जाने की अनुमति प्रदान करती है, तो पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ अन्य की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

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बता दें कि 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए बड़कागांव के तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया गया था। साथ ही उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकी भी दी गई थी। इस घटना को लेकर 2018 में जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब 2021 में पीसी एक्ट लगते ही यह मामला एसीबी कोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा।

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