ANM Exam: हाई कोर्ट ने कहा- सभी छात्रों को 18 मई तक जारी करें एडमिट कार्ड
ANM Exam: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा का एडमिट कार्ड रद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को 18 मई तक एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में काउंसिल और सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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इस संबंध में शिवम नर्सिंग कालेज, देवघर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रूपेश सिंह और प्राण प्रणय ने अदालत को बताया कि 13 मई को नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से एक आदेश निकाल कर राज्य के 19 कालेजों के छात्रों के परीक्षा प्रवेश पत्र को रद कर दिया। इसमें कोई कारण नहीं बताया गया। बिना कारण छात्रों को परीक्षा से रोकना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।
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ऐसे में काउंसिल की यह शर्त लगाना कि सभी कालेज इस बात का शपथ पत्र काउंसिल में जमा करेंगे कि भविष्य में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनकी संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी और वे कोई आपत्ति नहीं करेंगे। इससे पता चला है कि काउंसिल के पास परीक्षा के प्रवेश पत्र रद करने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद अदालत ने विद्यार्थियों को एएनएम और जीएनएम की परीक्षा के लिए 18 तक प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि 20 से 28 मई तक उक्त परीक्षा होनी है