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Ranchi/H Court: झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि मामले में संज्ञान लेने का आदेश किया रद्द

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By CourtNews Desk On 09 Oct, 2025
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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने संज्ञान लेने के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया और नया आदेश पारित करने के लिए चाईबासा की निचली अदालत को वापस भेज दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होकर वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था। पहले शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत को वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उसके बाद वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने और समन जारी करने के बाद उस पुनरीक्षण को अनुमति दे दी गई।

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क्या है पूरा मामला

यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है। 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

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