Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने सदर थाना कांड संख्या 49/2026 (अस्पताल भवन पर गोलीबारी) से जुड़े मामले में अहम सुनवाई करते हुए आरोपी संटू सिंह को राहत दे दी है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। संटू सिंह 18 फरवरी 2026 से लगातार हिरासत में हैं.
मामले की पृष्ठभूमि और मुख्य बिंदु:
अपील और विलंब क्षमा: याचिकाकर्ता संटू सिंह (निवासी- ट्रांसपोर्ट नगर कुजू वेस्ट, मुरपा, जिला रामगढ़) ने अपील दायर करने में हुए 15 दिनों के विलंब को माफ करने हेतु आवेदन (I.A. No. 12999/2026) दिया था। कोर्ट ने प्रस्तुत कारणों पर संतोष जताते हुए इस विलंब को स्वीकार कर लिया।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती: संटू सिंह ने रांची के AJC-III द्वारा B.P. No. 645/2026 में पारित 20 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
बचाव पक्ष की दलील: याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आयुष कुमार वर्मा ने तर्क दिया कि आरोपी को केवल सह-अभियुक्त अमन कुमार ठाकुर के स्वीकारोक्ति बयान (Confession) के आधार पर इस मामले में घसीटा गया है। उसी सह-अभियुक्त की निशानदेही पर एक देशी कट्टा बरामद हुआ था। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि संटू सिंह 18 फरवरी 2026 से लगातार हिरासत में हैं तथा इस केस के एक अन्य सह-अभियुक्त करण कुमार उरांव को पहले ही उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ (Cr. Appeal (DB) No. 857/2026) द्वारा जमानत मिल चुकी है।
अदालत का निर्णय: राज्य सरकार के एपीपी (A.P.P.) द्वारा जमानत का विरोध करने के बावजूद तथ्यों से इनकार नहीं किया गया। सभी पक्षों को सुनने और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने संटू सिंह को 10,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र (Bail Bond) और इतनी ही राशि के दो जमानतियों को जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

