Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लंबे समय से रिक्त लोकायुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि लोकायुक्त का पद कितने समय से खाली है और नियुक्ति के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और अन्य संवैधानिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सरकार ने सभी रिक्त संवैधानिक पदों पर जल्द नियुक्ति का आश्वासन देते हुए अदालत से समय मांगा। इधर, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने दलील दी कि सरकार वर्षों से एक ही बात दोहरा रही है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त, महिला आयोग अध्यक्ष समेत कई संवैधानिक पद खाली हैं और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इन रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजकुमार ने जनहित याचिका दायर की है।

