Jharkhand High Court News: इसके अलावा अदालत ने धनबाद में कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति पर भी धनबाद के एसएसपी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।
झारखंड हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमवाई इकबाल की जमीन माफिया जबरन कब्जा करने के मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में गठित एसआईटी की अब तक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि एसआईटी ने जमीन माफिया के खिलाफ अब तक क्या -क्या कार्रवाई की है। एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट भी अदालत ने तलब की है।
सरकार ने कहा- जमीन माफिया पर हो रही कार्रवाई
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जमीन दलालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई है। इसके लिए एसआईटी भी बनायी गयी है। राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन दलाली करने वाले 162 लोगों के खिलाफ 190 मामले दर्ज किए गए हैं।
अदालत को बताया गया कि रांची शहर में 30 पीसीआर वैन, 62 टाइगर मोबाइल, 15 हाई पेट्रोलिंग वाहन, 18 शक्ति कमांडों सुरक्षा व्यवस्था में लगाये गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टी की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरी रात पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। रांची में 17 स्थानों पर पर वाहनों की जांच के लिए बैरिकेडिंग की गयी है।
25 जून को चर्च रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन की चहारदीवारी जमीन दलालों ने तोड़ दी थी और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। बाद में वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने सभी को खदेड़ा था। इसकी खबर मीडिया में आने के बाद हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है।
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