high court news

झारखंड में जल्द नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 02 Nov, 2023
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में तीन नवंबर को भी सुनवाई निर्धारित की है।

पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट को बताया गया था कि जिस प्रकार पंचायत चुनाव की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार व अवधि विस्तार दिया गया था।

उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की अवधि समाप्त होने के बाद पार्षदों को उनके अधिकार और अवधि विस्तार दिया जाए। इस संबंध में पार्षद रश्मि खलको की ओर से चुनाव कराने और रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी है।

See also  धनबाद नगर निगम में संविदा पर कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक को हटाने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बर्खास्त मेयर सुनील पासवान झारखंड हाई कोर्ट आठ नवंबर

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील कुमार पासवान की ओर से उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए रद करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई हुई।

अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तिथि निर्धारित की। पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी एवं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एकल पीठ ने प्रार्थी सुनील कुमार पासवान की याचिका को खारिज कर दिया था।

See also  राज्य में शहरी निकाय चुनाव पर सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला हाईकोर्ट ने रखा सुरक्षित

जिसके बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है। बता दें कि अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप सही पाये जाने के बाद सुनील पासवान को मेयर पद के अयोग्य घोषित किया गया था।

Facebook PageClick Here
WebsiteClick Here
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment