high court news

जनहित याचिका दाखिल करने की नियमावली को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती, कहा- कई नियम असंवैधानिक

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 02 Nov, 2023
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट की जनहित याचिका नियमावली 2010 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। प्रार्थी मंटू सोनी ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता के माध्यम से यह याचिका दायर की है।

याचिका में विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया गया है। जनहित याचिका में नियमावली 2010 के धारा चार, पांच, सात, नौ और दस को चुनौती दी गयी है। प्रार्थी का कहना है कि ये धाराएं अस्पष्ट और असंवैधानिक हैं।

संबधित चार धाराओं में क्रिडेंसियल्स शब्द का उल्लेख किया गया है। परंतु उसे न ही परिभाषित किया गया है और न ही उसकी व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका से से संबंधित प्रावधान में यह स्पष्ट किया है कि जनहित याचिका के आवेदक को किन-किन बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी देनी है।

See also  झारखंड में जल्द नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई

नियमावली में अस्पष्टता का उठाया गया मुद्दा

लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के जनहित याचिका नियम की धाराओं में अस्पष्टता है। जिससे आवेदकों में भ्रम की स्तिथि उत्पन्न हो जाती है और प्रार्थी का संवैधानिक मूल अधिकार भी प्रभावित होता है।

प्रार्थी ने कहा है कि झारखंड हाई कोट के जनहित याचिका नियम 2010 के धारा पांच में याचिकाकर्ता के ऊपर सिविल या क्रिमिनल मुकदमों का स्पष्ट रूप से विवरण देना अनिवार्य नही बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जनहित नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता पर किसी भी नागरिक, आपराधिक या राजस्व मुकदमे से संबंधित विवरण, जिसका जनहित याचिका में शामिल मुद्दों के साथ कानूनी संबंध हो या आगे हो सकता है,इसका विवरण देना अनिवार्य किया गया है।

See also  RIMS News: डेंटल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य जय प्रकाश ने बिना कारण हटाए जाने को हाई कोर्ट में दी चुनौती
Facebook PageClick Here
WebsiteClick Here
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment