high court news

टेरर फंडिंग के दो आरोपियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 14 Sep, 2020
1 min read 1.2k views
high court of jharkhand
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपी मनोज यादव व प्रदीप राम को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रार्थी मनोज यादव व प्रदीप राम ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी।

गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से 21 जनवरी 2018 को मनोज यादव को पुलिस ने छह लाख रुपये व संदिग्ध दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में मनोज ने स्वीकारा था कि वह माओवादियों के रिजनल कमेटी सदस्य कृष्णा उर्फ कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश के लिए लेवी वसूलता है। इसके बाद इस मामले को एनआइए ने टेकओवर कर जांच शुरू की।

See also  मणिपाल-टाटा कॉलेज के नामांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को जारी किया नोटिस


एनआइए की जांच में खुलासा हुआ कि मनोज कुमार रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी था। वह माओवादियों व ठेकेदारों के बीच में मध्यस्थता का काम करता था। माओवादियों के रीजनल कमांडर कृष्णा के लिए ठेकेदारों से लेवी वसूलता था। यह भी जानकारी मिली है कि माओवादी लेवी के रुपयों से हथियार व कारतूस तथा विस्फोटक खरीदते रहे हैं और इसी राशि से अपने संगठन का विस्तार तथा नए कैडर को बहाल करते रहे हैं। यह कृत्य भारत की सुरक्षा, संप्रभुता व गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस खुलासे के बाद ही एनआइए ने राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में छापेमारी की थी।

See also  Rape case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल के बरी होने को चुनौती देने वाले मामले की बंद कमरे में सुनवाई की याचिका खारिज की

इसे भी पढ़ेंः झारखंड हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस एसके द्विवेदी व जस्टिस दीपक रोशन

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment