रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रही चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व जेपीएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि संविदा पर कार्य करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की सरकार के पास कोई योजना है क्या। साथ ही अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि वादी की ओर से उम्र की छूट दिए जाने की मांग पर उनका क्या कहना है। इस दौरान अदालत ने कहा कि इस याचिका पर अंतिम परिणाम से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। दोनों को 17 सितंबर को अपना जवाब शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करना है। इस मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वे संविदा पर काम कर रहे हैं। राज्य में स्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है। इसलिए उम्र की छूट देते हुए उन्हें भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया जाए। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि चिकित्सक नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं, इस मामले में सरकार ही नीतिगत फैसला ले सकती है। इसके बाद अदालत ने सरकार से पूछा है कि संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या योजना है। शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब दाखिल करना है। इसको लेकर डॉ अमित कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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