Civil Court News

JC Court Ranchi: पोटा मामले के अभियुक्त तिलकमान साहू को आठ साल की कठोर कारावास

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 25 Jun, 2024
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JC Court: रांची के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को पोटा एक्ट 2002 के तहत ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त तिलकमान साहू को दोषी करार कर आठ साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त आठ महीने जेल काटनी होगी। अभियुक्त पर माओवादी संगठन से जुड़कर माओवादियों के लिए लेवी वसुलने का कार्य करने का आरोप था।

इस मामले में पालकोट थाना में (कांड संख्या 5/2002) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पालकोट थाने के पुलिस ने गुप्त सूचना पर माओवादी संगठन(एमसीसी) का सक्रिय सदस्य गुमला के पालकोट बाजार में लेवी की मांग कर रहा है। इसी सूचना पर वहां की पुलिस ने तिलकमान साहू को धर दबोचा। साथ ही उसकी तलाशी ली गई।

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जिसमें उसके पास से लेवी की रकम बरामद की गई और तिलकमान साहू के बताए अनुसार मुरूमकेला गांव से एक अन्य माओवादी सदस्य शंकर लोहरा को गिरफ्तार किया गया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने बहस की थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से मारवाड़ी साहू ने पक्ष रखा था।

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