रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में जैप-10 की महिला सिपाहियों की ओर से प्रोन्नति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई।
हालांकि इस दौरान जैप के एडीजी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। इसमें कहा गया है कि अब जैप-10 के महिला एवं पुरुष सिपाहियों की वरीयता सूची एक साथ बनाए जाने की आदेश दिया जा चुका है।
इसके बाद महिला सिपाहियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इस संबंध में जैप-10 की उर्मिला कच्छप सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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उनके अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन कहा कि जैप-10 में पुरुष और महिला जवानों की एक साथ नियुक्ति हुई थी, लेकिन बाद में पुरुषों की अगल से वरीयता सूची बनाई गई और उन्हें प्रोन्नति भी दे दी गई।
लेकिन महिला सिपाही एक ही कैडर में 15 साल से नौकरी कर रही है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने विभाग से जवाब मांगा था। कोर्ट के आदेश के आलोक में विभाग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है।