Supreme Court News

‘ओआरओपी जैसे मुद्दे कब तक लटकेंगे’; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर लगाया दो लाख का जुर्माना

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 31 Jul, 2024
1 min read 1.2k views
supreme-court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सुप्रीम कोर्ट ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजना के तहत सेवानिवृत्त सैन्य कैप्टन को पेंशन देने के मसले पर कई सालों से कोई निर्णय नहीं लेने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि इतने गंभीर मसले को भी कितने सालों तक लटकाएं रखेंगे?

केंद्र सरकार को 14 नवंबर तक आखिरी मौका दिया जस्टिस संजीव खन्ना और आर. महादेवन की पीठ ने ओआरओपी के तहत सेना के नियमित कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के संबंध में विसंगतियों को हल करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक आखिरी मौका दिया है। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। पीठ ने जुर्माने की रकम सेना के कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया।

See also  Appointment of consumer courts: उपभोक्ता फोरम की रिक्तियों पर ढीले रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- न्यायाधिकरण नहीं चाहिए तो कानून खत्म करे सरकार

कोर्ट में क्या-क्या हुआ

● जस्टिस खन्ना

● सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया या नहीं।

● अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

सशस्त्रत्त् बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की कोच्चि पीठ ने छह विसंगतियों को रेखांकित किया है, जिनमें सुधार की जरूरत है, लेकिन सरकार को अभी इस मामले में निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि पेंशन को लेकर सभी विसंगतियों पर एक साथ निर्णय लिया जाएगा।

● जस्टिस खन्ना

आप कब तक निर्णय लेंगे, आखिर यह मामला कितने साल तक चलेगा? या तो आप 10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं।

See also  SC News: जमीन लौटाने की शर्त पर पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

● अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

इस पर भाटी ने पीठ से कहा कि सरकार अधूरा निर्णय नहीं ले सकती, उसे इस मुद्दे को समग्र रूप से देखना होगा और सभी छह विसंगतियों पर विचार करना होगा क्योंकि निर्णय दूसरों को प्रभावित कर सकता है।

● सुप्रीम कोर्ट

ऐसे नहीं चलेगा, हम जुर्माना लगाने जा रहे हैं।

● अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

‘मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूं। कृपया हमें एक और मौका दें, हम इस मामले में समुचित निर्णय लेंगे और अदालत में हलफनामा दाखिल करेंगे।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment