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Ranchi: हत्या की कोशिश के जुर्म में हिन्दपीढ़ी के पांच युवकों को 10-10 साल की कैद और जुर्माना

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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 8 की अदालत ने बुधवार को 8 साल पुराने हत्या की कोशिश मामले में दोषी हिन्दपीढ़ी के पांच युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने पांच अभियुक्तों मो. वाहिद, मो. पप्पु, मो. सलीम, मो. गुलाम रसूल एवं मो. सादिक को सजा सुनाई है। पांचों को दोषी पाए जाने के बाद 5 अक्तूबर को ही जेल भेज दिया गया था।

पांचों अभियुक्त हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के खेत मोहल्ला निवासी है। अभियोजन की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने बहस की थी। घटना को लेकर विक्की कुमार ने कोतवाली थाना में 3 दिसंबर 2016 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि अभियुक्तों ने 3 दिसंबर 2016 को दिन के 1 बजे शहीद चौक के पास बैग का दुकान लगाने को लेकर विवेक को लाठी, डंडे एवं रड से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

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