रांचीः हत्यारे पिता को कोर्ट ने पाया दोषी, गुस्से में आकर बेटे को गोली चलाकर कर दी थी हत्या, सजा का एलान 9 सितंबर को
रांचीः सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हवलदार राकेश राउत ने गुस्से में आकर आज से छह पूर्व अपने बेटे राहुल कुमार राउत को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त आठ की अदालत ने मंगलवार को हत्यारे पिता राकेश राउत को दोषी पाया है। अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। घटना का अंजाम 8 अक्तूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में दिया गया था। मामले में एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष छह गवाहों की ठोस गवाही प्रस्तुत की है।
अभियुक्त राकेश राउत सीआरपीएफ में हवलदार के पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुआ था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं की और पिता से बहस कर ली। गुस्से में पिता ने आपा खो दिया और पास में रखा रायफल से गोली चला दी। गोली चलाने के बाद राहुल कुमार राउत घायल होकर गिर गया। इसके बाद उसे अफसोस हुआ और उसने 108 नंबर में डायल कर एंबुलेंस बुलाया। एंबुलेंस आया लेकिन तब तर बेटे की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसने गोंदा थाना में जाकर सरेंडर कर दिया था। हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 अक्तूबर 2018 को उसे जेल दिया था। उसी के निशानदेही पर बेटे का शव और रायफल बरामद किया गया था।