E-Pass: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एसएलपी
Ranchi: झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) के तहत राज्य में लागू ई-पास का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से ई-पास की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई। है।
प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने कोर्ट के बताया कि राजन कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जब से ई पास लागू किया गया है और इसके चलते जिनसे जुर्माने की राशि वसूली की गई और जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन सभी को वापस लिया जाए। बता दें कि राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में ई-पास के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
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हाई कोर्ट में उनका कहना था कि राज्य सरकार की ओर से ई-पास के जरिए निजी सूचनाएं मांगी जा रही है जो निजता का हनन है। दूध और सब्जी जैसे जरूरी सामान के लिए लोगों को ई-पास बनवाना पड़ रहा है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए इस याचिका को खारिज कर दी थी। अब ई-पास को रद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है।