रांचीः सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़े सांसद निशिकांत दुबे के मामले में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सब-जज वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने वादी हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर जताई।
इस पर दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय की मांग की। लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए नौ फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं, प्रतिवादी फेसबुक ने मामले से नाम हटाने को लेकर आवेदन दाखिल किया। जिस पर वादी को जवाब देना है। साथ ही मामले में पेपर पब्लिकेशन करने का आदेश दिया।
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इस मामले में सासंद के साथ-साथ फेसबुक एवं टि्वटर को प्रतिवादी बनाया गया है। लेकिन दोनों को भारतीय कार्यालय का पता डाला गया है।
जबकि दोनों के मूल कार्यालय का पता डालने को कहा गया है। वहीं मामले में प्रतिवादी नंबर दो टि्वटर की ओर से उपस्थिति दर्ज करायी गयी।
बता दें कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सीएम ने बीते चार अगस्त को निशिकांत दुबे के साथ- साथ फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा किया था।
सीएम ने तीनों प्रतिवादियों पर सौ-सौ करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है।