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Ranchi: विवेकानंद विद्या मंदिर के पैसे गबन मामले के आरोपी अभय कुमार मिश्रा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज कि जमानत याचिका

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By CourtNews Desk On 04 Mar, 2025
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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आपराधिक षडयंत्र के साथ जालसाजी कर विवेकानंद विद्या मंदिर का खाता अवैध रूप से दूसरे बैंक में खोलकर करोड़ों रुपए का गबन एवं धोखाधड़ी मामले के आरोपी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र निवासी अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है।

आरोप है कि रामकृष्ण सेवा संघ के सचिव पद से हटने के बावजूद स्वघोषित सचिव बन कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से बैंक में खाता खोलवाया और रुपए का गबन किया। इस मामले को लेकर तन्मय मुखर्जी ने चुटिया थाना में 7 जून 2022 को पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी मामले के एक आरोपी राजेश कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसकी जमानत याचिका सिविल कोर्ट से दो बार खारिज हो चुकी है।

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