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Ranchi/High Court: निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होली बाद, दो सप्ताह में देना है प्रतिउत्तर

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 04 Mar, 2025
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Ranchi/High Court: निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होली बाद, दो सप्ताह में देना है प्रतिउत्तर
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Ranchi: बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त सह निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई अब होली बाद होगी। उनकी ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में ईडी की जवाब के आलोक में प्रार्थी को प्रतिउत्तर देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दिया।

मामले में अब 19 मार्च को बहस होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है लेकिन ईडी की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए। दरअसल, बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, उसी समय से वे जेल में है।

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बता दें कि मामले में ईडी द्वारा छवि रंजन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्दाशीट दाखिल किया जा चुका है। मामले में छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ आरोप भी गठित हो चुका है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

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