Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम की जमानत को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बहस की। सुनवाई पश्चात जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी कि मामले में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जेल से बाहर रहकर भी ट्रायल का सामना कर सकते हैं।
मुंशी राम को जमीन का सीमांकन करने के लिए प्रभात कुमार सिंह से 50 हजार रिश्वत की मांग की थी। 37 हजार रुपये घुस लेते एसीबी की टीम ने 2 जनवरी 2025 को रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज करने की अनुशंसा की मांग राज्य सरकार से की गई है। बता दें कि दो जनवरी को एसीबी की टीम ने मुंशी राम को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसीबी टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की थी।