Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 6 की अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद मृतका का पति टिंकू कुमार यादव उर्फ टिंकू कुमार की नियमित जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी ने घटना का अंजाम 27 मार्च 2024 को दिया था। चुटिया पुलिस ने आरोपी को 16 अक्तूबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में ही है। घटना को लेकर मृतका का पिता ने चुटिया थाना में मार्च 2024 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का अंजाम शादी के दूसरे साल दिया गया था। दोनों की शादी 30 जनवरी 2023 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद, वह अपने ससुराल वालों द्वारा मारपीट और क्रूरता का शिकार हुई।
यह भी आरोप है कि 27.03.2024 को सुबह लगभग 06:42 बजे उसकी बेटी ने उसे फोन करके बताया कि उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया है और उसके ससुराल वालों द्वारा उसे खाना नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद, लगभग 10.24 बजे उसे बताया गया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए। अदालत जमानत देने से इनकार किया है।