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Oxygen Cylinder: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी पर प्रतिबंध क्यों?

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 05 Jun, 2021
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Jharkhand High Court
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोरोना से निपटने की तैयारियों के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया।

इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी की अनुमति नहीं दे रही है। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहा है। यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडर की कमी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 28 मई को एक गाइडलाइन जारी किया है।

जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर केंद्र सरकार से सिलेंडर की खरीदारी की अनुमति मिलती है, तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में आसानी होगी। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी नीति क्यों बनाई गई है। 17 जून तक केंद्र सरकार को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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